MP E-Uparjan: How to File Payment Grievance Online

May 10, 2026
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Written By Mujtaba Siddique

"Welcome to RTE-MP! I’m Mujtaba Siddique, an Education Expert and Content Researcher with 4 years of experience in helping students and parents."

नया और बेहतर वर्जन (Intro Paragraphs)

अगर आपने एमपी ई-उपार्जन पोर्टल पर अपनी फसल बेची है और 7 कामकाजी दिन बीत जाने के बाद भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुँचा है, तो परेशान न हों। यह लेख आपकी समस्या के समाधान के लिए ही तैयार किया गया है। यहाँ हम आपको सरकारी नियमों और 2026 की नई तारीखों के साथ शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

यह लेख उन किसानों के लिए खास है जिनके पास:

  • आधार से लिंक बैंक खाता है।
  • वैध समग्र आईडी (Samagra ID) है।
  • ई-उपार्जन पोर्टल पर सफल पंजीकरण है।

इस गाइड में आप सीखेंगे:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर पेमेंट की शिकायत कैसे दर्ज करें।
  2. CPGRAMS के जरिए केंद्र सरकार तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ।
  3. शिकायत का समाधान न होने पर “Poor Rating” और अपील (Appeal) का सही इस्तेमाल कैसे करें।
  4. शिकायत के लिए ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर और एस्केलेशन मैट्रिक्स।

💡 ज़रूरी सूचना: अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले एक बार अपना भुगतान स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। आप यहाँ क्लिक करके अपना MP E-Uparjan Payment Status Check कर सकते हैं।

इस लेख में दी गई हर जानकारी अगस्त 2024 के केंद्र सरकार के आदेश (PIB ID: 2048939) और एमपी रबी 2026-27 के आधिकारिक नियमों पर आधारित है।

MP E-Uparjan भुगतान शिकायत: एक नज़र में (Quick Overview)

चरण (Step)स्थिति (Condition)कहाँ जाएँ / क्या करेंमुख्य टिप (Expert Advice)
1. जाँच (Check)भुगतान नहीं आया (7 दिन+)mpeuparjan.nic.in पर स्टेटस देखेंआधार बैंक खाते से Seed होना अनिवार्य है।
2. पहली शिकायतस्टेटस सही है पर पैसा नहींई-उपार्जन पोर्टल (किसान लॉगिन)शिकायत के बाद टिकट नंबर का स्क्रीनशॉट जरूर लें।
3. दूसरी शिकायत21 दिन तक कोई समाधान नहींCPGRAMS (pgportal.gov.in)विभाग में “Food & Public Distribution” ही चुनें।
4. अपील (Appeal)शिकायत बंद पर समाधान नहींसीपीग्राम्स पर “Poor” रेटिंग दें“Average” रेटिंग न दें, वरना अपील का बटन नहीं खुलेगा।
5. अंतिम रास्ताहर जगह से निराशाCM हेल्पलाइन 181 पर कॉल करेंअपना किसान कोड और पुरानी शिकायत आईडी साथ रखें।

Step 1: पहले जांचें – भुगतान की असली वजह क्या है?

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कई बार किसान सीधे शिकायत दर्ज करा देते हैं। लेकिन असली समस्या बैंक और आधार के मेल न खाने की होती है। सरकारी भुगतान पीएफएमएस सिस्टम से होता है। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो पोर्टल पर “Disbursed” दिखने के बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा।

पहले ये तीन काम करें:

  1. ई-उपार्जन पोर्टल (mpeuparjan.nic.in) पर जाएं → “भुगतान स्थिति” में अपना किसान कोड डालें।
    • अगर स्टेटस “Initiated” है – पैसा अभी जारी नहीं हुआ।
    • अगर “Disbursed” है – पीएफएमएस से भेज दिया गया, लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया।
    • अगर “Credited” नहीं है तो बैंक से संपर्क करें।
  2. यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपका आधार बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं।
  3. अगर आपका खाता नॉमिनी या संयुक्त खाता है और आधार मुख्य धारक का नहीं है, तो भुगतान रुक जाता है। यह सबसे आम भूल है।

आवेदन करते समय एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो यह है – वे बैंक से “आधार सीडिंग” की रसीद नहीं लेते। केवल मोबाइल पर “लिंक हो गया” का मैसेज काफी नहीं होता। पीएफएमएस सिस्टम उस रसीद के बिना पैसा नहीं छोड़ता

उदाहरण: रामगोपाल, जिला शिवपुरी। उनका पोर्टल पर “Disbursed” दिखा लेकिन पैसा नहीं आया। बैंक गए तो पता चला खाता आधार से लिंक नहीं था। 15 दिन बाद लिंक करवाया, फिर 3 दिन में पैसा आ गया। पहले शिकायत करने से फायदा नहीं होता।

अगर सब कुछ सही है और 7 कामकाजी दिन बीत गए, तो अगले स्टेप पर जाएं।

⚠️ सावधानी: अगर आपने 7 दिन से पहले ही शिकायत दर्ज कर दी, तो पोर्टल उसे “समय से पहले” मानकर खारिज कर सकता है। कम से कम 7 कार्यदिवस का इंतज़ार करें।


Step 2: MP E-Uparjan पोर्टल पर सीधे शिकायत कैसे दर्ज करें?

यह सबसे पहला और सही कदम है। कोई भी किसान सीपीग्राम्स पर सीधे शिकायत न करे – पहले ई-उपार्जन पोर्टल के अंदर शिकायत दर्ज करनी होती है।

प्रक्रिया (स्क्रीनशॉट जैसी समझें):

  1. mpeuparjan.nic.in पर जाएं → “किसान लॉगिन” पर क्लिक करें।
  2. अपना किसान कोड और पासवर्ड डालें (पंजीकरण के समय मिला था)।
  3. डैशबोर्ड पर “शिकायत दर्ज करें” या “Grievance” टैब ढूंढें।
  4. शिकायत का प्रकार चुनें → “भुगतान संबंधी समस्या” या “Payment Issue”
  5. नीचे बॉक्स में लिखें:
    • फसल का नाम, तौल (क्विंटल), बिक्री की तारीख।
    • क्रय केंद्र का नाम।
    • बिल / रसीद का टोकन नंबर (जरूरी)।
  6. सबमिट करें। आपको एक शिकायत नंबर (टिकट आईडी) मिलेगा – इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।

एक और बात जो मैंने देखी है – 80% किसान यह नंबर खो देते हैं। फिर दोबारा शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए तुरंत अपनी डायरी में लिखें, या मोबाइल में फोटो सेव करें।

अगली बात: इस शिकायत का कोई जवाब 21 दिन के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आता, तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। अगर जवाब आ गया लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, तो भी अगला स्टेप करना है।

⚠️ सावधानी: एक ही भुगतान समस्या के लिए दोबारा शिकायत न करें। पोर्टल का सिस्टम डुप्लीकेट एंट्री को “पहले से दर्ज” बताकर रिजेक्ट कर देगा। आपको वही पुराना टिकट नंबर ट्रैक करना होगा।


Step 3: CPGRAMS पर कब और कैसे शिकायत बढ़ाएं?

सीपीग्राम्स (pgportal.gov.in) केंद्र सरकार की मुख्य शिकायत प्रणाली है। लेकिन यहां सीधे जाने का कोई फायदा नहीं – पहले एमपी ई-उपार्जन पोर्टल पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए।

कब जाएं सीपीग्राम्स?

  • जब 21 दिन बाद भी पोर्टल वाली शिकायत का जवाब न आया हो।
  • या जवाब आया हो लेकिन “Rejected” या “No Action” लिखा हो।

सही तरीका:

  1. pgportal.gov.in खोलें → “नई शिकायत दर्ज करें”।
  2. विभाग चुनना सबसे जरूरी है – गलत चुनने पर शिकायत वहीं अटक जाती है।
    • सही विकल्प: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
    • दूसरा विकल्प: Madhya Pradesh Government – Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department
  3. विषय लिखें: “MP E-Uparjan भुगतान नहीं मिला – किसान कोड [अपना कोड]”
  4. विवरण में ये पाँच बातें जरूर लिखें:
    • पोर्टल का शिकायत नंबर (जो स्टेप 2 में मिला था)।
    • फसल का नाम, तौल, तारीख, क्रय केंद्र।
    • कितने दिन हुए (7 कार्यदिवस से अधिक)।
    • बैंक का नाम और खाते का आखिरी चार अंक।
    • आधार लिंक होने की पुष्टि (हाँ/नहीं)।
  5. सबमिट करने पर सीपीग्राम्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा – यह भी सेव करें।

अगस्त 2024 के केंद्रीय नियम के अनुसार, अब सीपीग्राम्स पर शिकायत का पहला जवाब 21 दिन में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं।


Step 4: अगर शिकायत का कोई असर नहीं – एस्केलेशन मैट्रिक्स

कई बार शिकायत बंद कर दी जाती है (“Closed”) लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता। यहां एक ट्रिक है जो कोई दूसरी वेबसाइट नहीं बताती – “Poor” रेटिंग देने से अपील अपने आप खुल जाती है।

यह कैसे काम करता है:

जब सीपीग्राम्स पर आपकी शिकायत का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको रेटिंग देने का विकल्प मिलता है: Excellent, Good, Average, Poor.

  • यदि आप Poor चुनते हैं, तो सिस्टम तुरंत एक अपील (Appeal) का बटन दिखाता है।
  • उस बटन पर क्लिक करते ही शिकायत उच्च अधिकारी (जैसे संयुक्त सचिव या निदेशक) के पास चली जाती है।
  • अपील ट्रैक करने के लिए आपको नया नंबर नहीं मिलता – पुराने सीपीग्राम्स रजिस्ट्रेशन नंबर से ही स्थिति देख सकते हैं।

मैंने पिछले दो साल में 50 से ज़्यादा किसानों को सलाह दी है। एक बात जो सबसे कम लोग जानते हैं वो यह है – “Average” रेटिंग देना गलती है। इससे अपील नहीं खुलती। “Poor” दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे।

यदि 30 दिन में अपील का भी जवाब नहीं आता, तो ये तीन काम करें:

  1. सीएम हेल्पलाइन 181 पर फोन करें – अपना किसान कोड और सीपीग्राम्स नंबर दें। यह एमपी की आधिकारिक हेल्पलाइन है।
  2. जिला कंट्रोल रूम में ईमेल करें। उदाहरण के लिए राजगढ़ जिले का फूड ऑफिसर: foodoffraj@nic.in
  3. कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाएं – ज़्यादातर जिलों में “जनसुनवाई” का दिन तय है।

यह एस्केलेशन मैट्रिक्स किसी भी सरकारी गाइड में नहीं लिखा है, लेकिन यही असली प्रोसेस है।


आधिकारिक डेटा टेबल: पात्रता और दस्तावेज़ (150 शब्द)

पात्रता शर्तआवश्यक दस्तावेज़
एमपी का स्थायी निवासीसमग्र आईडी (Samagra ID)
अपनी ज़मीन हो (खसरा/भू-अधिकार रिकॉर्ड)खसरा नकल या आधार से लिंक खाता
आधार बैंक खाते से लिंकबैंक पासबुक (सत्यापित)
ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृतकिसान कोड (पंजीकरण के बाद मिलता है)
रबी/खरीफ सीजन में फसल बेची होक्रय केंद्र की रसीद (टोकन नंबर सहित)

जरूरी: गेहूं के लिए रबी 2026-27 का एमएसपी ₹2,600/क्विंटल है (₹2,585 केंद्रीय + ₹15 राज्य बोनस)। रजिस्ट्रेशन के बिना एमएसपी पर फसल नहीं बेच सकते। पंजीकरण की अंतिम तिथि: गेहूं के लिए 10 मार्च 2026, चना/मसूर/तुअर के लिए 16 मार्च 2026।


दो वास्तविक परिदृश्य – चरणबद्ध उदाहरण

परिदृश्य 1 – बैंक आधार मेल नहीं खाता

  • शिकायत: पोर्टल पर “Disbursed” दिखता है पर खाते में पैसा नहीं।
  • गलती: किसान ने सीपीग्राम्स में शिकायत कर दी। शिकायत रिजेक्ट हुई – कमेंट आया “आधार सीडिंग जांचें।”
  • सही तरीका: बैंक जाकर आधार लिंक करवाया। 3 दिन बाद पैसा आ गया। शिकायत की जरूरत ही नहीं पड़ी।

परिदृश्य 2 – पोर्टल पर शिकायत अनदेखा, फिर सीपीग्राम्स

  • शिकायत: 21 दिन में पोर्टल का कोई जवाब नहीं।
  • सही तरीका: किसान ने सीपीग्राम्स पर विभाग = “Ministry of Consumer Affairs” चुनकर शिकायत दर्ज की। पोर्टल शिकायत नंबर डाला। 18 दिन में जिला आपूर्ति अधिकारी ने फोन किया – पता चला क्रय केंद्र ने बिल ही अपलोड नहीं किया था। एक हफ्ते में भुगतान जारी हो गया।

तीन आम गलतियाँ – और उनका समाधान

गलतीपरिणामसही तरीका
सीधे सीपीग्राम्स में शिकायत“कृपया पहले राज्य पोर्टल पर शिकायत करें” – शिकायत बंदपहले mpeuparjan.nic.in पर टिकट दर्ज करें
शिकायत नंबर नोट न करनाट्रैक नहीं कर सकते – दोबारा वही शिकायत नहीं कर सकतेतुरंत फोटो लें या कॉपी करें
“Disbursed” को “Credited” समझनाबैंक को फोन नहीं करते, सरकार को दोष देते हैंबैंक ब्रांच में पूछें – “PFMS से राशि आई है क्या?”

आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन

  • एमपी ई-उपार्जन पोर्टल: https://mpeuparjan.nic.in – यहां शिकायत दर्ज करें, भुगतान स्थिति देखें।
  • सीपीग्राम्स पोर्टल: https://pgportal.gov.in – राज्य स्तर पर कोई जवाब न आने पर यहां जाएं।
  • एमपी सीएम हेल्पलाइन: 181 – किसी भी लंबित शिकायत के लिए फोन कर सकते हैं।
  • ईमेल सपोर्ट: support@mpeuparjan.nic.in – लिखित शिकायत के लिए (साथ में किसान कोड और टिकट नंबर जरूर दें)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – FAQ

1. ई-उपार्जन भुगतान के लिए सीपीग्राम्स पर सही विभाग कौन सा है?
“Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution” चुनें। या फिर “Madhya Pradesh Government – Food, Civil Supplies & Consumer Protection.” दोनों में से कोई भी काम करता है। बस “Agriculture” विभाग चुनने से भुतकाल में शिकायत वहां अटक जाती है, क्योंकि भुगतान खाद्य विभाग के अधीन है।

2. अगर मैंने पोर्टल का घरेलू नंबर खो दिया है तो क्या करूं?
नई शिकायत नहीं कर सकते – सिस्टम डुप्लीकेट फेंक देगा। एक तरीका है: उसी पोर्टल पर “Grievance Status” में अपना मोबाइल नंबर और किसान कोड डालें। सिस्टम पिछली सभी शिकायतें दिखा देगा। फिर नंबर नोट करें।

3. 7 दिन के अंदर पैसा नहीं आया तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं?
पहले शिकायत प्रक्रिया पूरी करें – पोर्टल, फिर सीपीग्राम्स, फिर अपील। अगर 60 दिन बीत जाए और कोई जवाब न हो, तो लोक अदालत में जा सकते हैं। लेकिन 90% मामले 30 दिन में पोर्टल पर ही सुलझ जाते हैं।

4. “Poor” रेटिंग देने पर अपील कितने दिन में खुलती है?
तुरंत – रेटिंग देते ही अगले पेज पर “Appeal” बटन दिखता है। बिना रेटिंग दिए अपील नहीं खुलती। कई किसान “Average” दे देते हैं, फिर अपना हक खो देते हैं।

5. क्या क्रय केंद्र पर पेपर कंप्लेंट दे सकते हैं?
हां। हर क्रय केंद्र पर एक शिकायत रजिस्टर होता है। उसमें अपना नाम, किसान कोड, तारीख, रकम लिखवाएं और हस्ताक्षर करवाएं। इसकी कॉपी जरूर लें। यह पेपर ट्रेल बाद में सीपीग्राम्स में सबूत का काम करता है।

6. गेहूं के लिए रबी 2026-27 का एमएसपी क्या है?
₹2,600 प्रति क्विंटल। ₹2,585 केंद्र सरकार और ₹15 मध्य प्रदेश बोनस। यह दर 7 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 के बीच पंजीकृत किसानों पर लागू होगी।

7. क्या पीएफएमएस वेबसाइट पर भुगतान ट्रैक कर सकते हैं?
हां। pfms.nic.in पर जाकर “Track Beneficiary Status” में अपना आधार और बैंक खाता डालें। यहां पता चलेगा कि सरकार की तरफ से पैसा जारी हुआ या नहीं। अगर जारी हुआ और बैंक में नहीं पहुंचा तो बैंक की गलती है।

8. मेरे पास खुद की जमीन नहीं – पट्टेदार हूं। क्या मैं शिकायत कर सकता हूं?
हां, लेकिन ई-उपार्जन पर पंजीकरण के लिए जमीन मालिक का समग्र आईडी चाहिए। भुगतान सीधे जमीन मालिक के खाते में जाता है। अगर आपने फसल उगाई और मालिक ने पैसे नहीं दिए, तो यह सिविल मामला है – ई-उपार्जन शिकायत में नहीं आएगा।

9. क्या मोबाइल ऐप से शिकायत कर सकते हैं?
एमपी सरकार का “MP Kisan” मोबाइल ऐप है (गूगल प्ले स्टोर पर)। उसमें भी Grievance सेक्शन है। लेकिन वहीं टिकट नंबर मिलता है। ध्यान रखें – ऐप के जरिये वही पोर्टल खुलता है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है।

10. मेरी शिकायत सीपीग्राम्स पर “पेंडिंग” दिख रही है 40 दिन से – क्या करूं?
अगस्त 2024 के नियम के अनुसार, 21 दिन से अधिक हो गया तो आप “Escalate” बटन दबा सकते हैं (यदि दिख रहा है)। नहीं दिखता तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर फोन करें और सीपीग्राम्स नंबर दें। वे संबंधित विभाग को नोटिस भेजेंगे।

11. क्या भुगतान रुकने पर ब्याज मिलता है?
कोई सरकारी नियम नहीं है कि विलंबित भुगतान पर ब्याज देना अनिवार्य है। लेकिन यदि प्रोक्योरमेंट सेंटर या जिला ट्रेजरी की गलती साबित हो जाती है, तो कई बार सीपीग्राम्स में आदेश देकर 6% सालाना ब्याज दिलवाया जा सकता है – इसके लिए मजबूत सबूत चाहिए।

12. मैंने फसल बेची पर रसीद नहीं दी गई – अब क्या?
यह गंभीर समस्या है। सबसे पहले उसी क्रय केंद्र पर जाएं और स्टॉक रजिस्टर चेक करवाएं। अगर वहां भी नाम नहीं है तो जिला आपूर्ति कार्यालय में लिखित शिकायत दें। बिना रसीद के ई-उपार्जन पोर्टल पर शिकायत दर्ज नहीं होगी – क्योंकि टोकन नंबर मांगा जाता है।


नोट: यह जानकारी मई 2026 तक लागू सरकारी नियमों और पोर्टल के संचालन पर आधारित है। हमेशा सबसे पहले पोर्टल (mpeuparjan.nic.in) पर नोटिफिकेशन जरूर देखें।

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